उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कमेटियों का गठन भी किया गया है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पंचायत निरीक्षक की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव तथा स्थानीय उचित मूल्य की दुकान पर सहकारी सभा के विक्रेता को शामिल किया गया है तथा विकास खंड अधिकारियों को नोडल आफिसर के रूप में शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं रह सकें।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक जिनका किसी भी राज्य में राशन कार्ड नहीं बना है, ऐसे सभी श्रमिक राशन कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे इस के लिए उन्हें ई-श्रम कार्ड, और आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। उपायुक्त ने सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में पात्र प्रवासी परिवारों की पहचान में सहयोग सुनिश्चित करें ताकि सभी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल सके।
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