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3 माह के भीतर सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए किये सुधार कार्य: खुशहाल ठाकुर

<p>हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम ने तीन माह के भीतर राज्य के पूर्व&nbsp; सैनिकों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए सुधार के कई काम किये हैं। हिमाचल में पूर्व सैनिक ट्रक प्रचालक कार्यकारिणी कमेटी बरमाणा के जिला प्रधानों के चुनाव जो कि साल 2017 में होने थे, उनको दिसंबर, 2019 में करवाये जाने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है।</p>

<p>खुशहाल ने कहा की&nbsp; कैंप ऑफिस बरमाणा, डिमान्ड हाल में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गए हैं, जिससे डिमांड को निष्पक्ष रूप में आंवटित करने में सहायता मिलेगी। निगम की वैबसाईट जो कि कई सालों से पुराने पैटर्न के आधार पर होस्टेड थी और कई कमियां होने के कारण कई बार अपलोड भी नहीं होती थी। अब उसको नये पैटर्न के आधार पर शुरू किया गया है। कैंप ऑफिस, बरमाणा में प्रबन्धक का पद साल 2016 से खाली चल रहा था, उसे भी 10 अक्तूबर 2019 से भर लिया गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगम को पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों को सुरक्षा सेवा हेतु प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया है।</p>

<p>हिमपैस्को को हिमाचल सरकार ने नोडल एजैंसी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, निदेशालय रक्षा पुनर्वास ने हिमपैस्को को सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 17 सितम्बर 2019 से 16 सितम्बर 2022 तक सूचीबद्ध किया है। सितम्बर, 2019 तक निगम ने 1,876 पूर्व सैनिकों की सेवाएं गार्ड, आम्र्ड गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, डाटा एंट्री आपरेटर, ड्राइवर, पीएसओ, वायरलेस ऑपरेटर, हेल्पर, चौकीदार इत्यादि पदों पर आउटसोर्स आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रदान की है।</p>

<p>इसके अतिरिक्त निगम पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए बचनबद्ध है। निगम ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह यहां स्थापित विभिन्न उद्योगों/ सस्ंथानों में ढुलाई का कार्य हिमपैस्को को प्रदान करें। निगम द्वारा प्रदेश सरकार से यह भी निवेदन किया है कि सरकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं और राज्य सरकार के उपक्रमों को आदेश जारी करके हिमपैस्को से सुरक्षा सेवा लेना अनिवार्य घोषित किया जाए और यदि किसी कारणवश कोई संस्थान हिमपैस्को से सुरक्षा सेवा नहीं ले पाये तो ऐसी परिस्थिति में हिमपैस्को से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अन्य किसी एजेंसी से सुरक्षा सेवा प्राप्त करे।</p>

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