MANDI: जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले की प्रति एमसी कार्यालय को साैंप दी है। बता दें, नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्तूबर तक का समय था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों ने सोमवार को एमसी कार्यालय के कोर्ट के आदेशों की प्रति जमा की।
Ajouli toll booth crash: सोमवार दोपहर को पंजाब के नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने…
Kullu-Jaipur Air Service : सोमवार को कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए…
Mock drill at DC office : सोमवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपदा प्रबंधन…
Asha Worker: आशा वर्कर्स, जो लंबे समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं…
नेशनल हाईवे नंबर तीन का निर्माण कर रही सूर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों…
Nahan: सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के माध्यमिक पाठशाला कैंट के छात्र दीक्षित वर्मा का राष्ट्रीय…