कुल्लू जिला दण्डाधिकारी डॉ ऋचा वर्मा ने कुल्लू जिला के राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों तथा टायर मरम्मत की सभी दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुला रखने के आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन के दौरान जिला में आवश्यक वस्तुओं के विपणन से जुड़े वाहनों की सुचारू और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित बनाने के लिए यह छूट प्रदान की गई है।
आदेश के अनुसार जिला में छोटे वाहनों की मरम्मत केलिये वर्कशाप सप्ताह में केवल तीन दिन सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान यानि सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी।
इसी प्रकार, कृषि औऱ बागवानी से जुड़े उपकरणों की मरम्मत करने वाली दुकानें वीरवार, शुक्रवार तथा शनिवार को तीन दिन कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश कुल्लू जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।