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होटल और रेस्तरां में करना होगा दिशा-निर्देशों का पालन: ऋचा वर्मा

समाचार फर्स्ट डेस्क |

उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिले के व्यवसायी अपने होटल और रेस्तरां खोल सकते हैं। सरकार ने होटलों और रेस्तरां के संचालन के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका सभी को कड़ाई से साथ पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट बढ़ रहा है और ऐसे में आवश्यक है कि सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में पूरी ईमानदारी के साथ एहतियात बरती जाए।

उन्होंने सरकार के दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि होटलों और रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती प्रबंधों का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रबंधकों के लिए जरूरी है कि वे अतिथियों और स्टॉफ की सुरक्षा के उद्देश्य से होटलों और रेस्तरां के संचालन के लिए जारी गाईडलाइंस के बारे में कर्मियों को जागरुक करें। प्रस्तावित उपायों में सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता मुख्यतः शामिल हैं। सामाजिक दूरी में व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कम से कम एक मीटर की दूरी, हाथ न मिलाना और न ही गले मिलना जैसे एहतियात सुझाए गए हैं। इसी प्रकार, हाथों को नियमित तौर पर सेनेटाईज करना अथवा साबुन से धोना होगा।

होटलों में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंध

होटलों में कोविड से जुड़ी सुविधाएं जैसे हैण्ड सेनेटाईजर, मास्क, कूड़े के थैले, सफाई के लिए कैमिकल, थर्मल गन, दस्तानें और निजी सुरक्षा उपकरण होने जरूरी हैं। स्टॉफ को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना चाहिए। होटलों में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में हों। अतिथि का निजी और यात्रा विवरण, स्वास्थ्य स्थिति और आईडी इत्यादि का रिकार्ड रखना जरूरी है। अतिथियों को आवश्यक सावधानियां बरतने के लिए जागरुक करना होगा।

कमरों में बिस्तर, फर्श और फर्नीचर इत्यादि अतिथि के आने से पहले ही अच्छे से साफ किए हो ताकि बार-बार सम्पर्क से बचा जा सके। डिस्पोजेबल बर्तनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि नॉन डिस्पोजेबल बर्तन हैं तो इन्हें उपयोग के बाद कमरे के बाहर रखना होगा। स्वागत कक्ष और आस पास के कॉमन क्षेत्र में हाईपोक्लोराईड का नियमित छिड़काव करें। कोई आशंकित अतिथि यदि भाग जाए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अतिथि को खांसी, छींकें इत्यादि हो तो उसे मास्क, सेनेटाईजर उपलब्ध करवाएं और कोरोना हेल्पलाईन नम्बर पर फोन करें। सुनिश्चित करें कि ऐसे लक्षण वाला अतिथि किसी के सम्पर्क में न आए।

होटल में अतिथि क्या करें, क्या न करें

कमरे से बाहर मास्क का उपयोग आवश्यक है। कमरे के अंदर कपड़े नहीं धोने चाहिए। संयुक्त बालकनी है तो अपने कमरे की ओर का ही प्रयोग करें। दूसरे कमरे के अतिथियों से ज्यादा मेल-मिलाप करने से बचें। कमरे में आगंतुकों को अनुमति न दें। दरवाजे को बंद रखें। सभी कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स और अन्य आवश्यक प्रबंध अनिवार्य होंगे। रिसेप्शन और काउंटरों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। अतिथियों के लिए रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दो मीटर की दूरी पर रहें। बार-बार हाथों की सफाई करें। चैक आउट करने से पूर्व सभी प्रकार की पेमेन्ट का पता कर लें और एक ही बार में चैक आउट करें।

होटल स्टाफ के लिए गाइडलाइंस और रेस्तरां के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल

होटल कर्मियों को कमरे में बार-बार नहीं जाना होगा। कर्मियों को अतिथियों और आपस में 6 फुट की दूरी बनानी होगी। नियमित तौर पर हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित बनानी होगी। हर समय मास्क पहन कर रहें। होटल के दरवाजों, हैंडल, चिटकनी इत्यादि को छूने से बचें। आगन्तुकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित, सेनेटाईजड और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। बार-बार उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरणों को नियमित रूप से सेनेटाईज करना होगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने के लिए बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना होगा और बैठने के लिए दो-तिहाई क्षमता को कम करना होगा। समूह में आए किसी परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य ग्राहकों को एक ही टेबल पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। वेटर केवल टेबल तक खाना पहुंचाएंगे, लेकिन सर्व नहीं करेंगे।

मानव सम्पर्क से बचने के लिए डिजिटाईजड प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। स्टाफ की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जानी चाहिए। हर नए गेस्ट के लिए अच्छी किस्म के दस्तानों का उपयोग किया जाए। लम्बे गाउन, ग्लव्स और फेस शील्ड का प्रयोग करें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यक प्रबंध भी करने होंगे।