Sanjauli Mosque Case Hearing: संजौली मस्जिद मामले में मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर कोर्ट चक्कर में सुनवाई हुई। इस दौरान वक्फ बोर्ड जमीन के मालिकाना हक से जुड़े रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। वक्फ बोर्ड के वकील बीएस ठाकुर ने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में करेक्शन के लिए रेवेन्यू एजेंसी के पास अर्जी दी गई है, जिसके कारण रिकॉर्ड पेश करने में देरी हो रही है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है।
इस मामले में संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वकील बीएस ठाकुर के अनुसार, मस्जिद कमेटी अब तक लगभग 50% अवैध निर्माण को हटा चुकी है। अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए अवैध निर्माण हटाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
“हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्शन के लिए एजेंसी के पास आवेदन दिया है। इस कारण रिकॉर्ड पेश करने में समय लग रहा है। कोर्ट ने 15 मार्च तक का समय दिया है। मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए भी अतिरिक्त समय मांगा, और अब तक 50% निर्माण हटा दिया गया है।”
बीएस ठाकुर, एडवोकेट वक्फ बोर्ड
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