<p>कसौली में होटलों के अवैध कब्जे हटाने गई सहायक टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों के नाम बताने का आदेश दिया, जिनके कार्यकाल में कसौली में अवैध निर्माण हुआ। न्यायालय ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उन अधिकारियों के नाम बताने और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, बताने को कहा है।</p>
<p>कोर्ट ने ये भी पूछा है कि हिमाचल में अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या गाइड लाइन है और राज्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। अगर राज्य में अवैध निर्माण हुए है तो उनको गिराने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये भी बताए। इस सभी प्रश्नों का जवाबों को बतौर रिपोर्ट मांगा है। इन सभी बिंदुओं पर अगस्त के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करना है।</p>
<p>मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कसौली गोलीकांड को देखते हुए जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवैध कब्जा करने वालों पर कोई असर नहीं होगा।</p>
<p>बता दें कि पिछली सुनवाई में कसौली मामले में कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण करो, अगर तोड़फोड़ हुई तो गोली मार दो, बाद में कोर्ट में देख लेंगे वाी मानसिकता नहीं चलेगी।</p>
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