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ऊना जिला में कल से लागू होगी धारा 144, हथियारों समेत इन चीजों पर रहेगा बैन

डेस्क |

ऊना जिला के उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में बाबा बड़भाग सिंह होली मेला 10 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आयोजित होगा। इस दौरान जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इस बारे में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति हथियारों के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

डीसी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अम्‍ब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अलावा मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि मंजी साहिब के सराय लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। जबकि गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार के माध्यम से सराय जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रास मूवमेंट न हो।