हिमाचल के जिला ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी जी के नव वर्ष मेले के दौरान धारा 144 लागू होगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरे जिलें में धारा 144, 31 दिसम्बर, 2017 से 2 जनवरी, 2018 तक रहेगी। इस दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ऊना विकास लाबरू ने यह आदेश जारी करते हुए बताया की मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोडक़र किसी को भी लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हे पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त मेला अवधि के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी मनाही रहेगी।
लंगर लगाने की नहीं होगी अनुमति
मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि सड़क से दूर लंगर लगाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही इसी अवधि के दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्णतय मनाही रहेगी।
इसके अलावा जिला दंडाधिकारी ने माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।