हिमाचल

मंडी के धारा-163 लागू: 5 लोग नहीं हो पाएंगे इकट्ठा, धरना प्रदर्शन पर भी रोक

 

मस्जिद मामले में हिंदू संगठन का प्रदर्शन की तैयारी, कल आयुक्‍त कोर्ट में अवैध निर्माण की सुनवाई

विप्लव सकलानी

मंडी में मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर तनाव को देखते हुए शहर में डीसी ने शुक्रवार को धारा-163 लागू कर दी है। अनधिकृत निर्माण के मामले की सुनवाई आयुक्त नगर निगम मंडी की अदालत में शुक्रवार को है। आदेशें में कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स मामले की सुनवाई के दौरान जनता से नगर निगम कार्यालय के आसपास इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं। इसलिए कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को लागू किया जा रहा है।

मंडी नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 मंगवाईं, वार्ड नंबर 13 थानेरा, वार्ड नंबर 12 भगवान मुहल्ला, वार्ड नंबर 8 पैलेस- I, वार्ड 9 पैलेस- II, वार्ड नंबर 10 सुहरा मुहल्ला, वार्ड नंबर 11 समखेतर में  ओर शहर में  कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना जिला प्रशासन की अनुमति के किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। बता दें कि वीरवार को मुस्लिम समुदाय ने विवादित ढांचे को खुद तोड़ा है।

Akhilesh Mahajan

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