<p>छात्र अभिभावक मंच के 8 अप्रैल के महाधरने के बाद शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों के संचालन के लिए अधिसूचना जारी की है। अब निजी स्कूलों की मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। दरअसल शिक्षा निदेशालय ने समितियों के अध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं कि वह 4 दिनों में उन सब-डिवीजन और अन्य स्कूलों के बाद 2 दिनों के साथ जिला मुख्यालय के निजी स्कूलों का तुरंत निरीक्षण करें।</p>
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<p>निदेशालय ने आदेश में कहा कि जिला मुख्यालय के स्कूलों की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर और सब डिवीजन और अन्य स्कूलों की रिपोर्ट 22-4-2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आदेश में बताया है कि सभी समितियों के अध्यक्ष अपनी निरीक्षण अनुसूची के स्तर पर निर्णय ले सकते हैं और जल्द कार्रवाई के लिए हरएक समितियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है।</p>
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<p>मामले में सबसे जरूरी और समयबद्ध देरी के रूप में माना जाता है, इसे गंभीरता से देखा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मंच के दबाव में 18 मार्च को एक अधिसूचना जारी हो चुकी है।</p>
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