<p>नगर निगम शिमला के मनोनीत भाजपा पार्षद पर सरकारी जमीन कब्जा करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजीव सूद को प्रदेश सरकार ने 2020 में भराड़ी क्षेत्र से पार्षद मनोनीत किया था। मनोनयन से पहले शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने 26-5-2020 को इसकी सूचना निदेशक शहरी विकास को भी दे दी और आरोप लगाया कि संजीव सूद ने जो शपथ पत्र उनके पास दायर कर रखा है वह गलत है।</p>
<p>बाबजूद इसके इन शिकायतों पर गौर न करते हुए निदेशक शहरी विकास विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। अन्ततः राकेश कुमार को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अदालत ने इसकी प्रारम्भिक जांच किये जाने के निर्देश दिए। रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये और अब पुलिस चौकी लक्कड़ बाज़ार शिमला में आपराधिक मामला दर्ज हो गया है। इस मामले के बाद पार्षद से लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।</p>
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