<p>कालका-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक टोल न लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक न होने और अन्य सुविधाओं में कमी के चलते ये रोक लगाई है।</p>
<p>बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल 2021 से टोल लेना शुरू किया था। जिसके खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने टोल वसूलने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनावाई अब 16 जून को होगी। तब तक टोल वसूलने पर रोक जारी रहेगी।</p>
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