<p>डीसी शिमला अमित कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी शस्त्र लाइसेंस जो विशिष्ट पहचान संख्या न होने के कारण अवैध हैं, उनके लिए विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवाने की अंतिम तारीख 29 जून, 2020 निर्धारित की गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के शस्त्र जब्त कर लिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।</p>
<p>अमित कश्यप ने सभी शस्त्र धारकों से अपील की कि शस्त्र धारकों के लाइसेंस पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित नहीं है, वे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें ताकि उन्हें 29 जून, 2020 से पहले विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जा सके। उन्होंने सभी शस्त्र धारकों से सहयोग की अपील की है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>2 से अधिक हथियार नहीं रख सकते शस्त्र धारक</strong></span></p>
<p>उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के तहत सभी शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्रों के लिए अधिकृत किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिन शस्त्र धारकों के नाम तीन शस्त्र दर्ज है वे अपने तीसरे शस्त्र को समीप के पुलिस थाने में 12 दिसंबर, 2020 से पहले जमा करवाएं और सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपनी शस्त्रागार यूनिट में शस्त्र जमा करवाएं।</p>
<p>उन्होंने बताया कि इसके पश्चात् 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा। अमित कश्यप ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शस्त्र धारकों से सहयोग की अपील की।</p>
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