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हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया
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अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में 1 अप्रैल को होगी सुनवाई
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नगर निगम को पहले 20 दिसंबर 2024 तक मामला निपटाने के आदेश दिए गए थे
Sanjauli Mosque Case Update: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त को 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इससे पहले, नगर निगम आयुक्त ने 8 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने 6 सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि स्थानीय निवासियों (लोकल रेजिडेंट) द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट के 21 अक्टूबर 2024 के आदेशों के बावजूद 20 दिसंबर 2024 तक मामला निपटाया नहीं गया। इस पर हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया था।
कोर्ट का आदेश और मामला
इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे, जबकि निचली दो मंजिलों का मामला नगर निगम आयुक्त की अदालत में लंबित है। अब हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2025 को अवमानना याचिका पर सुनवाई तय की है।