उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि दारचा-शिंकुला सड़क मार्ग आधिकारिक तौर पर 10 अप्रैल से फोर बाई फोर हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।
उपायुक्त राहुल कुमार ने आदेश में यह भी कहा कि वैकल्पिक दिनों में वाहनों की आवाजाही होगी। लाहौल के दारचा पुलिस चेक पोस्ट से सुबह 7 से 11 बजे से वाहन रवाना होंगे उन्होंने सभी हितधारकों और आम जनता को डीडीएमए लाहौल स्पीति द्वारा मौजूदा सड़क और मौसम की स्थिति और शिंकुला दर्रे पर हिमस्खलन, ब्लैक आइसिंग की घटना, फिसलन भरी सड़क की स्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हुए दैनिक एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है।
उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति को भी ट्रैफिक संचालन के समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया है। गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन 126आरसीसी ने 6 अप्रैल को भारी हिमपात के उपरांत इस शिंकुला दर्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूर्ण कर लिया था जो की 17 नवंबर, 2023 को इस वर्ष सीजन की गर्मियों तक आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया था ।