जिला सोलन के अर्की स्थित चौगान मैदान को वाहनों के लिए ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित एवं अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क विनियम 1989 के नियम 15 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1999 के नियम 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
यह आदेश सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत सरकारी वाहनों सहित रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।