<p>जिला सोलन के अर्की स्थित चौगान मैदान को वाहनों के लिए ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित एवं अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।</p>
<p>यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क विनियम 1989 के नियम 15 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1999 के नियम 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।</p>
<p>यह आदेश सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत सरकारी वाहनों सहित रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।</p>
MANDI: जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत…
Mock drill at DC office : सोमवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला आपदा प्रबंधन…
Asha Worker: आशा वर्कर्स, जो लंबे समय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं…
नेशनल हाईवे नंबर तीन का निर्माण कर रही सूर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों…
Nahan: सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के माध्यमिक पाठशाला कैंट के छात्र दीक्षित वर्मा का राष्ट्रीय…
Mandi: प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू…