डीसी सोलन विवेक चंदेल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार बड़ोग बाईपास (कुमारहट्टी से दोहरी दीवार, सोलन तक) वाहनों की आवाजाही के लिए 25 मई से 30 मई तक 6 दिन के लिए बंद रहेगा।
यह आदेश बड़ोग बाईपास पर कुमारहट्टी जंक्शन से सोलन शहर की तरफ 40 मीटर आगे बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए उपयोग होने वाले वाहनों तथा रबौन, आंजी, शमलेच, तपन हुंडाई, चिलां कलान इत्यादि गांवों के निवासियों के लाईट मोटर व्हीकल पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने पुलिस विभाग को इस संबंध में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।