<p>पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट कराने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इनकार कर दिया था। इसके बाद वीरभद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दस्तक दी गई है।</p>
<p>जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने वीरभद्र की याचिका पर अब आयकर विभाग को नोटिस देकर जवाब मांगा है।</p>
<p>इससे पहले, वीरभद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर विभाग के 8 दिसंबर 2016 के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका में पूर्व सीएम ने आयकर रिटर्न के दोबारा असेसमेंट कराने पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी।</p>
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