गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर लगाए हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट का स्टे आर्डर पूरी परियोजना को ठप करना है।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी।
वहीं, हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन का कहना है कि चंद्रचूड़ की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए कहा कि जब सरकार विस्तारीकरण चाहती है और अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है तो रोक नहीं लगानी चाहिए। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर रोक लगा दी थी।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आज राजभवन में पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भेंट…
धर्मशाला: भाजपा प्रत्याशी डॉ राजीव भारद्वाज ने शाहपुर मंडल में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते…
धर्मशाला, 13 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि सोमवार को कांगड़ा-चंबा…
AICC के प्रशासन प्रभारी और CWC के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने भाजपा पर निशाना…
हिमाचल प्रदेश के चौपाल से विधायक रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के…
हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति शिमला में आज मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित करने के…