बिलासपुर जिले की झंडूता तहसील के अन्तर्गत डाहड गांव में विस्फोट के जरिए एक गाय को घायल करने के मामले में बिलासपुर पुलिस ने आज आरोपी व्यक्ति नंद लाल को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 429 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा-11 को भी इस मामले में जोड़ा गया।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि डाहड पंचायत के उप प्रधान चन्द्रशेखर की शिकायत पर 25 मई, 2020 को इस मामले में पुलिस थाना झण्डूता में भारतीय दंड संहिता की धारा- 286 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में चन्द्रशेखर ने बयान दिया था कि उक्त गाय के मालिक गुरदयाल सिंह ने उनकी जानकारी में लाया कि उसकी गर्भवती गाय घर के समीप घास चर रही थी और तभी उसने एक विस्फोट की आवाज सुनी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और पाया कि गाय का जबड़ा इस विस्फोट के कारण जख्मी हो गया। गुरदयाल ने इस घटना के लिए अपने पड़ोसी नंद लाल पर संदेह जताया है।
इसके बाद जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और गाय की चिकित्सीय जांच की गई। गाय का खून और जबड़े के कुछ हिस्सों को कब्जे में लिया गया और जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया। आरोपी नंद लाल और कुछ अन्य लोगों को इस मामले की जांच में जोड़ा गया है। गर्भवती गाय को चिकित्सीय सहायता प्रदान की गई और बाद में उसने एक बछड़े को जन्म दिया।