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परिवहन मंत्री बोले- सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करना जरूरी

<p>परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने अभी तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर स्थिति साफ़ नहीं की है। उनका कहना है की प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर नकेल कसने के लिए नए एक्ट को लागू करना जरूरी है। सभी चीजों की परख के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा।</p>

<p>गौरतलब है कि पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में केन्द्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019&nbsp; अभी लागू नहीं हुआ है। नए एक्ट में भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है। हिमाचल सरकार नए यातायात नियमों को लागू करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में एक्ट लागू होने के बाबजुद अभी हिमाचल में इसे लागू नहीं किया है। शिमला से यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं।</p>

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