- 29 मार्च 2025 को मध्यरात्रि 12 बजे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंकिंग लेनदेन बंद
- धन निकासी के सभी बिल 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक कोषागार में जमा करने होंगे
- Tribal area में यह समयसीमा 26 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक
Treasury transactions deadline: हिमाचल प्रदेश के कोषागार निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के समापन के मद्देनजर सभी विभागों को धन निकासी के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निदेशक कोषागार, लेखा और लॉटरी विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि 29 मार्च 2025 को मध्यरात्रि 12 बजे तक सभी बैंकिंग लेनदेन बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश रहेगा, इसलिए सरकारी निकासी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अग्रिम व्यवस्था की गई है।

सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक धन निकासी के सभी बिल कोषागार में प्रस्तुत करें, ताकि कोषागार अधिकारी संबंधित बैंकों को समय पर भुगतान आदेश जारी कर सकें। आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह समयसीमा 26 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है।
कोषागार अधिकारियों को 29 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक संबंधित बैंकों को भुगतान आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बैंक को भी सभी वित्तीय कार्य निपटाने का पर्याप्त समय मिल सके।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला कोषागार अधिकारियों और कोषागार अधिकारियों को इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।



