उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि कर्फ्यू में ढील के दौरान ग्राहकों से सामाजिक दूरी का पालन कराना दुकानदारों का दायित्व है। कोरोना पर बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने कहा कि निर्देश न मानने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। लोग स्वयं भी जागरूक हों और सामाजिक दूरी का पालन करें क्योंकि यह सभी के हित में है। एक दूसरे से एक मीटर का फासला अनिवार्य है। डीसी ने उचित मूल्यों की दुकानों को भी इस नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज जिस रेल में आए थे उसमें 14 लोगों से संपर्क में आने की जानकारी मिली है। सभी को होम क्वारंटीन में रखा गया है और संबंधित बीएमओ उनकी स्क्रीनिंग को सुनिश्चित कर रहे हैं।
डीसी ने बताया कि फसल की कटाई के सीजन को देखते हुए मजदूरों को पास जारी करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं और अब कृषि उपकरणों व रिपेयर करने वाली दुकानों को भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हाईवे के किनारे मालवाहक वाहनों की रिपेयर व स्पेयर पार्ट की दुकानों को भी छूट दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि डोर टू डोर सामान की डिलीवरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। डोर टू डोर डिलीवरी के लिए पास सहायक आयुक्त तथा संबंधित एसडीएम जारी कर सकते हैं। इसके अलावा निजी लैब को भी कर्फ्यू के दौरान खुला रहने की छूट दी गई है। डीसी ने कहा कि पान, खैनी, गुटखा औऱ चुईंगम के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।