वन्य जीवों का शिकार करने पर 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला वन मण्डलाधिकारी मृत्युंजय माधव ने कहा कि कर्फ्यू के चलते आम लोगों की सामाजिक गतिविधिया कम हो गयी है।
वन्य जीव बढ़ रही गर्मी के चलते पानी की तलाश में आपके घरों के समीप भी आ सकते हैं ऐसे में उनका शिकार न करें। वन्य जीव बहुमूल्य सम्पदा है। इनको भी जीने का हक है। इसके लिए वन विभाग को दिशा निर्देश दिए गए है।