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दाड़ी मेले के दौरान सड़क किनारे अनधिकृत रूप से दुकानें लगाने पर प्रतिबंध

  • अपने परिसर के बाहर दुकान लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य

  • नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई, लाभ का 10% मेला कमेटी को देना होगा


Dadi Fair Regulations: धर्मशाला में 8 अप्रैल से शुरू हो रहे दाड़ी के धुम्मू शाह मेले के दौरान प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाने पर सख्त पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत यह नियम लागू किए गए हैं, जिससे यातायात, भीड़भाड़, अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके

मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे बिना अनुमति अपने परिसर (दुकान या घर) के सामने किसी भी व्यक्ति को दुकान लगाने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में यह देखा गया था कि कई दुकानदार प्रशासन से पूर्व अनुमति लिए बिना दुकानें लगा लेते हैं या अन्य लोगों को किराये पर स्थान उपलब्ध कराते हैं, जिससे मेला क्षेत्र में अव्यवस्था फैलती है।

अनुमति लेना अनिवार्य

एसडीएम संजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष से किसी भी परिसर के बाहर दुकान लगाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति किराए पर दुकान उपलब्ध कराता है तो उसे किरायेदार की पूरी जानकारी और संबंधित दस्तावेज प्रशासन को देने होंगे

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति दुकानें लगाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, खाद्य सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन व्यापारियों से यह सुनिश्चित करने को कह रहा है कि उनके व्यावसायिक संचालन सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें

इसके अलावा, इस वर्ष मेले से होने वाले व्यावसायिक लाभ का 10% धुम्मू शाह मेला कमेटी के आधिकारिक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। जो व्यापारी या दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी