हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी के अनुसार ही खुलेंगे। एसओपी की पूरी पालना सुनिश्चित होने के बाद ही मंदिर खोले जाएंगे। टूरिज्म यूनिट पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में प्रवेश करने के लिए पहले की ही तरह पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
प्रदेश में अंतरराज्यीय बस सेवा बंद रहेगी। हालांकि टैक्सी सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। टैक्सी चालक पंजीकरण के बाद आ जा सकेंगे। प्रदेश में 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में पचास फीसदी शिक्षक और गैर शिक्षक को ऑनलाइन टीचिंग और अन्य कार्यों के लिए स्कूल बुलाने की इजाजत होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने की मंजूरी होगी। यह आदेश 21 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया जाएगा।