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वीरभद्र सिंह से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की सुनवाई टली

समाचार फर्स्ट |

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। वीरभद्र सिंह 25 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। जिसमें कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच की थी। पिछले 22 मार्च को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत 9 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी को जमानत दी थी। कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे रखी है। कोर्ट ने दोनों को मामले में जिरह खत्म होने तक पेश न होने की छूट दी है। अब उन्हें तभी कोर्ट आना पड़ेगा जब अदालत ट्रायल के दौरान पेशी का आदेश देगी।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि वीरभद्र ने 28 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 और 19 जनवरी 2011 से 26 जून 2012 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति बनाई है, जो अवैध है।