<p>पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को पेशी से परमानेंट छूट दे दी है। वीरभद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मांगी थी। बुधवार को हुई सुनावाई में अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को ये राहत प्रदान की है।</p>
<p>वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। ईडी की चार्जशीट में वीरभद्र सिंह के अलावा सात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है।</p>
<p>गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में साल 2017 में 5.6 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति भी जब्त की थी।</p>
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