हिमाचल हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को वर्ष 2009-10 की आयकर रिटर्न की पुन: असेसमेंट किए जाने के मामले में कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
अपीलकर्ता वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 के आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की पुन: असेसमेंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने हालांकि 20 जनवरी को पारित आदेशों में दोबारा असेसमेंट किये जाने पर रोक तो नहीं लगाई थी। यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्यवाई जारी रख सकता है, परंतु उनकी अंतिम कार्यवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस बारे में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे वीरवार को सुनाया गया।