<p>सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा वापस ड्यूटी पर लौटेंगे या आगे उन्हें जांच का सामना करना होगा। आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फ़ैसले को चुनौती दी है। चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ़ की पीठ आलोक वर्मा के सीलबंद लिफ़ाफ़े में दिए जवाब पर विचार कर सकती है।</p>
<p>सुनवाई के दौरान सीबीआइ डायरेक्टर अलोक वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील फली नरीमन और स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।</p>
<p>बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे के खिलाफ रिश्वत खाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद दोनों अफसरों को केंद्र ने अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजा गया है।</p>
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