<p>एरिक्सन इंडिया मामले में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया। अनिल अंबानी द्वारा 550 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाए जाने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।</p>
<p>कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्ते में एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया। अगर उन्होंने 1 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो उन्हें जेल जाना होगा। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा, यह साफ है कि रुपये देने की अंडरटेकिंग देने के बावजूद कंपनी पैसे देना नहीं चाहती थी। अनिल अंबानी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर कॉम को 453 करो़ड़ रुपये और देने हैं और अदालत में जमा 118 करोड़ रुपये भी एरिक्सन को जल्द रिलीज किए जाएं। कोर्ट ने कहा, अगर अनिल अंबानी पैसे नहीं देंगे तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की याचिका पर अनिल अंबानी से जवाब मांगा था। एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के तीन अगस्त और 23 अक्टूबर 2018 के उन आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसमें आरकॉम से एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया था।</p>
<p> </p>
Gaggal Airport Expansion Case : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण मामले…
Himachal Villagers Protest Tax Burden: हमीरपुर जिले की दडूही पंचायत के ग्रामीण सोमवार को उपायुक्त…
Nahan Kho-Kho Tournament: सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में अंतर महाविद्यालय खो-खो…
Hamirpur BJP Membership Drive: हिमाचल प्रदेश में 3 सितंबर से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी…
Himachal Congress vs BJP: कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा के 11…
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 और…