मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गाधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है।जस्टिस चंद्र शेखर के सामने सोमवार को ईडी की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान एजेंसी ने वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को की जाएगी।
इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर उनसे भी जवाब मांगा है। हाई कोर्ट पहुंची ईडी का कहना है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही एजेंसी के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं।
आपको बता दें कि अब तक ईडी रॉबर्ट वाड्रा से 58 घंटे पूछताछ कर चुकी है। ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इसीलिए वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उनकी जमानत खारिज होना जरूरी है।
ईडी की ओर से याचिका दायर कर विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि वाड्रा के अग्रिम जमानत पर रहने से मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रभावित और निष्प्रभावी रहेगी। जांच में वाड्रा ने सहयोग नहीं किया और वह सवालों के जवाब देने से बचते रहे। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दी थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।