देश की राजधानी दिल्ली में एक अप्रैल से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। राजधानी में एक अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा। पहली बार यदि कोई नियम तोड़ेगा तो जुर्माना, दूसरी बार FRT और तीसरी बार नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान होगा।
विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने आदेश जारी किया कि 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, इसमें हमने एक आर्डर जारी किया है जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा तो पहली बार नियम तोड़ने में 10 हज़ार का फाइन होगा। दूसरी बार मे डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा, तीसरी बार तोड़ने पर DL रद्द कर दिया जाएगा। चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द हम व्हाट्सप्प नंबर शुरू करेंगे अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें हम उसे एविडेंस मानकर कार्यवाही करेंगे।
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