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लॉकडाउन में घर जा सकेंगे मजदूर-छात्र!, MHA ने जारी की नई गाइडलाइन

डेस्क |

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग दूसरे जगहों पर फंस गए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है।

नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। वहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी।

वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे भेजा जाएगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए क्वारनटीन किया जाएगा। साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।