<p>गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा में हंगामे के बीच सरकार ने पारित कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है, तो उसे 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।</p>
<p>अपराध दोहराए जाने पर जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तक और कैद की अवधि 5 साल तक हो जाएगी। साथ ही, मिलावट करते हुए पाए जाने पर उम्रकैद हो सकती है। इसके अलावा एक एजेंसी बनाई जाएगी जो ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगी और कंपनियों पर कार्रवाई करेगी।</p>
<p>इसके अलावा एक एजेंसी बनाई जाएगी जो ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगी और कंपनियों पर कार्रवाई करेगी। नए बिल के तहत सरकार अमेरिकी तर्ज पर एक ऐसी एजेंसी का गठन करने जा रही है, जो देश के हर कंज्यूमर के अधिकार का ख्याल रखेगी। जरूरत पडऩे पर ये एजेंसी कंज्यूमर के साथ ठगी करने वाली कंपनी पर जुर्माने के साथ-साथ कंपनी को सामान बाजार से वापिस बुलाने का आदेश भी दे सकेगी।</p>
Sikh separatist murder conspiracy: अमेरिका में एक भारतीय रॉ अधिकारी पर सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत…
प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी कार्डधारकों की शिकायत और सुझाव पधर से शुरूआत, सुरजीत सिंह…
आज का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है, जबकि कुछ जातकों…
Karwa Chauth 2024: करवा चौथ इस वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जब विवाहित महिलाएं…
Badsar burglary incidents: उपमंडल बड़सर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की घटनाएँ तेजी से बढ़…
NIT Hamirpur : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर के गणित और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग विभाग द्वारा…