आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने 4 साल की कैद और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी 4 संपत्ति को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था।
बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने चोटाला के खिलाफ 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से 189 गुना अधिक संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
गौरतलब है कि इससे पहले चौटाला को 2013 में भी जेबीटी घोटाले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। बीते साल 2 जुलाई को वे सजा पूरी कर बाहर आए थे। लेकिन अब आय से अधिक संपत्ति जुटाने के केस में उन्हें फिर से सजा हुई है। ऐसे में चौटाला को अब एक फिर से जेल जाना होगा।