<p>केंद्र सरकार ने हाल में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव करते हुए जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी की है। भारी भरकम जुर्माना लगने के विरोध की खबरें पूरे देश से रोजाना आ रही हैं। इसी बीच गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है।</p>
<p>सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने मुख्‍य रूप से टू व्‍हीलर और कृषि काम में लगे वाहनों को ये छूट दी है। नए जुर्माने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>यह होंगे नए नियम-</strong></span></p>
<p>बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा।</p>
<p>अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा।</p>
<p>गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।</p>
<p>बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।</p>
<p>नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।</p>
<p> </p>
नाहन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधान सभा…
Shimla: डॉ. वाईएस परमार ऋण योजना को सुक्खू सरकार ने विस्तार दिया है। योजना…
Shimla: संजौली अवैध मस्जिद विवाद शांत नहीं हुआ है। 28 सितंबर को देवभूमि संघर्ष…
Mandi: मंडी के गोहर में एक कार्यक्रम में सांसद कंगना ने कांग्रेस के शीर्ष…
Sirmour: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश…
Hamirpur: ग्राम पंचायत दडूही में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा…