ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी कोर्ट में हो होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास 25 सालों का अनुभव है।
इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान को सील करने और मुस्लिमों की सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया ये आदेश 8 हफ्ते यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
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