बेख़्याली या टेंशन में सुट्टा मारने के आदि लोगों को अब या तो इस बुरी लत को छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी जेबें ढीली करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि, सरकार ने नई टैक्स नीति GST के तहत सिगरेट को मंहगा कर दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर केंद्र और राज्यों की ओर से लगने वाले टैक्स में आई कमी को सुधार लिया गया है। सरकार ने सोमवार देर रात सिगरेट पर जीएसटी की दरों में इजाफा कर दिया है। अब जीएसटी लागू होने से सिगरेट पहले वाली रेट पर ही मिलेगी। इससे पहले इसकी रेट में कमी कर दी गई थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को GST परिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। परिषद की बैठक खत्म होने के बाद जेटली ने बताया कि सिगरेट पर GST की दर 28 फीसदी और एड वोलेरम 5 फीसदी सेस बरकरार रहेगी।