उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए यहां इंटरनेट सेवा वीवार रात 10 बजे से अगले 24 घंटे के लिए निलंबित रहेगी। यह प्रतिबंध रात शुक्रवार रात 10 बजे तक लगा रहेगा। इस महीने मे ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने बताया कि सभी मोबाइल कंपनियों को सेवा निलंबित रखने के लिए कहा गया है। यह निर्णय सोशल मीडिया पर घृणा को बढ़ाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। पांडे ने कहा कि असामाजिक तत्व इंटरनेट सेवा का फायदा घृणा को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए उठाने में सक्षम नहीं होंगें। उन्होंने कहा कि हिंसा और आगजनी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।