बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को अदालत से तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि लालू यादव की तरफ से उनकी जनामत को 3 महीने के लिए बढ़ाने का आग्रह किया गया था।
शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआी ने लालू पर जमानत का ग़लत फायदा उठाने की बात कही। सीबीआई का कहना था कि लालू मुंबई से इलाज कराकर आते हैं और अपने घर चले जाते हैं।
दरअसल, लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन, खराब सेहत का हवाला देने पर उन्हें रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से फिर उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के लिए भेजा गया। एम्स से एक महीने के इलाज के बाद उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया था।
एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू का इलाज मुंबई में चल रहा है। खराब तबीयत की वजह से वह काफी वक्त से जमानत पर बाहर हैं।