- लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर ₹200 का जुर्माना लगाया, 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश।
- सावरकर पर विवादित बयान के मामले में लखनऊ की MP-MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज।
- अगली सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है।
Rahul Gandhi Court Summons: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने ₹200 का जुर्माना लगाते हुए उन्हें 14 अप्रैल 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के अकोला में दिए गए उनके बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ बताया था। इस बयान को लेकर जून 2024 में लखनऊ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट की कई सुनवाई में राहुल गांधी गैरहाजिर रहे, जिसके चलते अदालत ने यह जुर्माना लगाया है।
अदालत ने यह भी कहा है कि यदि राहुल गांधी 14 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी गई हो। इससे पहले, झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, हालांकि बाद में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी।