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माछिल मुठभेड़: 5 सैन्यकर्मियों को मिली उम्रकैद की सजा निलंबित

समाचार फर्स्ट डेस्क |

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्युनल ने सेना के 2 अधिकारियों और 3 जवानों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। 2010 में माछिल में तीन कश्मीरी लोगों की हत्या के लिए कोर्ट मार्शल में दो अधिकारियों सहित 5 सैन्यकर्मियों को मिली उम्रकैद की सजा निलंबित होने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। 

अधिकारियों ने बताया कि सैन्य बल न्यायाधिकरण ने कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देविंदर, लांस नायक लखमी और लांस नायक अरुण कुमार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी हैऔर उन्हें जमानत दे गई है। 

वहीं, सैन्य सूत्रों ने बताया कि न्यायाधिकरण ने केवल उम्रकैद निलंबित की है और उसका अंतिम आदेश आना बाकी है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के माछिल सेक्टर में 2010 में 29 और 30 अप्रैल की  रात 3 नागरिकों की मुठभेड़ से राज्य में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और हिंसा हुई थी।