मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार 1 जुलाई को नए श्रम क़ानून लागू कर सकती है। इस कानून के लागू होने से आपकी नौकरी करने का तरीका, छुट्टीयां और सैलरी स्ट्रक्टर बदल सकता है। विदेश की तरह आप भी हफ्ते में केवल 4/5 दिन काम पर जाएंगे। काम के घंटे तय करेंगे कि आपकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन कितने होंगे।
जैसे कि नया श्रम कोड लागू होने के बाद आप एक दिन में 12 घंटे काम करने पर आपको सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी मिल सकती है और वहीं 10 घंटे काम करने पर 2 दिनों की छुट्टी और 8 घंटे काम करने पर 1 दिन की छुट्टी मिलेगी।
सैलरी का स्ट्रक्चर भी बदलेगा। मिडिया रिपोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जिंदगी आरामदायक साबित होंगी। बुनियादी वेतन का कुल वेतन 50% से अधिक होना जरूरी होगा जिसके बाद बुनियादी वेतन में भी वृद्धि होंगी। वहीं पीएफ में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे जमा हों सकते हैं जिससे रिटायरमेंट तक आपके पास ज्यादा पैसा जमा होगा।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड को भी मिल सकती है मंजूरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में कंपनियों को काफी छूट दी गई है। नया लेबर कोड लागू होने के बाद 300 से कम संख्या वाली कंपनियां सरकार की बिना किसी मंजूरी के छंटनी कर सकती हैं। 2019 के पुराने लेबर कोड में 100 संख्या वाली कंपनियों को यह छूट दी गई है।