देश में अब लड़कियों की शादी उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सरकार मौजूदा कानूनों में संसोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी।
मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। लेकिन अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। अब सरकार इस पर अमल करती नजर आ रही है।
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