बीजेपी से निष्कासित नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले पर बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। अदालत ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है, जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि राज्यों और केंद्र की ओर से जवाब के बाद केसों को ट्रांसफर पर अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा।
10 अगस्त को होगी नूपुर शर्मा केस की सुनवाई
नुपुर शर्मा केस की अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को सु्प्रीम कोर्ट में होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है… जहां नुपुर के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं. वहीं, कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नूपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं
नूपुर के खिलाफ 9 राज्यों में FIR
बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में देश के अलग- अलग 9 राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पैगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते अलग-अलग राज्यों में 9 FIR का सामना कर रहीं नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी।
ये था मामला…
बता दें कि एक टीवी शो के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद देश के अलग- अलग हिस्सों में उनके बयान को लेकर आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि, नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद बीजपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।