पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। मंगलवार को अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने मोहाली कोर्ट के नोटिस पर स्टे लगाते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी सैनी गिरफ्तार नहीं होंगे। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा भी है।
जस्टिस अशोक भान, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सैनी की याचिका पर सुनवाई की। सीनियर वकील और देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी का पक्ष रखा। रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल एक प्रतिष्ठित ऑफिसर रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ केस के चलते ही सैनी पर एफआईआर दर्ज की गई है अभी वो अपनी सर्विस से रिटायर भी हो चुके हैं।
याद रहे कि पंजाब में आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।