<p>भ्रष्टाचार को खत्म करने, सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और यातायात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मंगलवार को लोकसभा में एक संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। मोटर वाहन विधेयक 2019 पर चर्चा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'राज्यों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे इस विधेयक के दायरे में आएं।' उन्होंने हालांकि सभी राज्यों से समान नीतियों को अपनाने की अपील की। गडकरी ने कहा कि मौजूदा कानून 30 साल पुराना है और यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के लिए जुमार्ना बहुत कम है, जिससे कानून का डर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, 'प्रस्तावित कानून भ्रष्टाचार की जांच में भी मदद करेगा।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>ये है नए मोटर व्हीकल एक्ट नियम-</strong></span></p>
<p>ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना था लेकिन अब यह जुर्माना 2000 रुपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये किया गया है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा। ओवर स्पीड या रेस लगाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना। बिना हेलमेंट के बाइक या स्कूटर चलाने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जाएगा। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है।</p>
<p>नए बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। हिट एंड रन के मामले में सरकार 2 लाख रुपये या उससे अधिक का मुआवजा मृतक के परिजनों के देगी। अब तक यह राशि 25 हजार थी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 500 रुपए जुर्माना लगेगा।</p>
<p>बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपये का जुर्माना था, जो अब बढ़कर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। बस में बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। ओवरलोडिंग करने पर पहले 2000 रु. और 1000 रु. प्रति टन के हिसाब से जुर्माना था। इसे बढ़ाकर 20 हजार और 2000 रु. प्रति टन कर दिया गया है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।</p>
<p><img src=”/media/gallery/images/image(4087).jpeg” style=”height:339px; width:641px” /></p>
Gaggal Airport Expansion Case : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण मामले…
Himachal Villagers Protest Tax Burden: हमीरपुर जिले की दडूही पंचायत के ग्रामीण सोमवार को उपायुक्त…
Nahan Kho-Kho Tournament: सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में अंतर महाविद्यालय खो-खो…
Hamirpur BJP Membership Drive: हिमाचल प्रदेश में 3 सितंबर से शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी…
Himachal Congress vs BJP: कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा के 11…
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 और…